दो बंदूक के साथ युवक गिरफ्तार

राउरकेला पुलिस जिला अंतर्गत आनेवाले बिसरा थाना की पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की है, पुलिस द्वारा दो देसी पिस्तौलें जब्त की गईं। 

 बिसरा थाना क्षेत्र में 15 सितम्बर की रात्रि गश्त के दौरान, कुकुड़ा की ओर से बिसरा की ओर अवैध आग्नेयास्त्र ले जा रहे एक व्यक्ति के बारे में विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए, बिसरा पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत संतोषपुर चौक पर पहुंची और वाहनों की जांच की।

टीम ने बिसरा निवासी शानू उर्फ ​​साहिल खान उम्र 26 वर्ष, पुत्र बब्लू उर्फ ​​मकसूद खान, की वाहन जांच के दौरान उसके पास से दो देसी सिंगल शॉट पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी हथियारों को रखने का कोई वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।

प्रक्रिया के अनुसार पुलिस द्वारा आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और स्कूटर पंजीकरण संख्या ओडी 14 एच सात 4 छ एक जब्त कर लिया गया । आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।और हथियारों के स्रोत का पता लगाने और उनके अग्रिम और पश्चवर्ती संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पर इससे पहले भी 9 आपराधिक मामले‌ दर्ज है।  

 
1.बिसरा पीएस केस संख्या 227, दिनांक 16.09.2026, धारा 296/351(2)/221 बीएनएस आर/डब्ल्यू धारा 25(8) शस्त्र अधिनियम।

2.बिसरा पुलिस स्टेशन केस संख्या 103/2018 धारा 457/380/34 आईपीसी के तहत

3.. बिसरा पुलिस स्टेशन केस संख्या 104/2018 धारा 457/380 आईपीसी के तहत

4.बिसरा पुलिस स्टेशन केस संख्या 93/2019 धारा 379/341/323/294/506 आईपीसी के तहत

5.बिसरा पुलिस स्टेशन केस संख्या 89/2021 धारा 341/294/323/506/34 आईपीसी के तहत

वी. बिसरा पुलिस स्टेशन, केस संख्या 78/2023, धारा 341/294/323/307/506/34 आईपीसी के तहत, धारा 25(1-बी)(ए)/27 शस्त्र अधिनियम के साथ अध्यापन।

6.. बिसरा पुलिस स्टेशन केस संख्या 37/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस के तहत

7.बिसरा पुलिस स्टेशन केस संख्या 193/2025 धारा 296/115(2)/351(3)/324(4)/3(5) बीएनएस

8.. लाहुनीपाड़ा पुलिस स्टेशन केस संख्या 104/2022 धारा 394/307/397/34 आईपीसी/25(1)(ए)/27(1) शस्त्र अधिनियम के तहत

9.प्लांट साइट पुलिस स्टेशन केस संख्या 390/2021 धारा 399/402 आईपीसी के तहत