उर्वरक प्रतिष्ठानों में कमियां मिलने पर की गई निलम्बन की कार्यवाही

उर्वरक प्रतिष्ठानों में कमियां मिलने पर की गई निलम्बन की कार्यवाही

धरमेंद्र सिंह (संवाददाता) 

श्रावस्ती, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देशानुसार प्रत्येक दिन सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को उर्वरक दूकानों का निरीक्षण/जांच करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के कम में उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें मे० के०जी०एन० एग्रीकल्चर बन्ठिहवा मोड़ वि०ख० सिरसिया के उर्वरक प्रतिष्ठान की जांच में स्टाक एंव रेट बोर्ड नहीं लगा होना तथा विना फार्मर आई०डी० के यूरिया का वितरण करना पाया गया, जिसके कारण इनका उर्वरक प्राधिकार पत्र निलम्बित कर बिक्री प्रतिबन्धित करते हुये एक सप्ताह में जबाब मांगा गया है। 

मे० अकिंत खाद बीज भण्डार बेलहरी मोड़ वि०ख० सिरसिया की जांच में स्टाक रजिस्टर अपूर्ण होना, स्टाक एंव रेट बोर्ड नहीं लगा होना, उर्वरक का वितरण फार्मर आई०डी० पर नही किया जाना और उर्वरक प्रतिष्ठान पर फर्म का बोर्ड नही लगा होना, तथा पी०ओ०एस० मशीन तथा भौतिक रूप से गोदाम में 08 बोरी यूरिया का अन्तर पाये जाने के कारण इनका भी उर्वरक प्राधिकार पत्र निलम्बित कर बिकी प्रतिबन्धित करते हुये एक सप्ताह में जबाब मांगा गया है। 

इसके साथ ही गुलशन ट्रेडर्स परसा चौराहा वि०ख० सिरसिया की शिकायत पाये जाने पर जांच करायी गयी, जिसमें भी कमियां पाये जाने के कारण इनका भी उर्वरक प्राधिकार पत्र तात्कालिक रूप से निलम्बित कर बिक्री प्रतिबन्धित करते हुये एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। 08 अन्य प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है, जिसका उत्तर/संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।