बंद मकान में चोरी करनेवाले 4 शातिर चोर गिरफ्तार

बंद मकान में चोरी करनेवाले 4 शातिर चोर गिरफ्तार

राउरकेला: बंद मकान में चोरी करने वाले 4 शातिर चोर गिरफ्तार, सोने-चांदी के गहने और नकदी जब्त

राउरकेला पुलिस जिला अंतर्गत टांगरपाली थाना क्षेत्र के फर्टिलाइजर टाउनशिप में गणेश पूजा विसर्जन के दौरान एक बंद मकान को निशाना बनाने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं।

शिकायतकर्ता संतोष कुमार साहू (निवासी: फर्टिलाइजर टाउनशिप, राउरकेला) 23 सितंबर 2026 की शाम अपने परिवार के साथ गणेश पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। 24 सितंबर की तड़के लगभग 3:00 बजे जब वे घर लौटे, तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सोने और चांदी के आभूषण तथा ₹1,50,000 की नकदी चुरा ली थी। इस संबंध में टांगरपाली थाने में मामला दर्ज किया गया है (केस नं. 192/2026)।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है:

1.एमडी अरबाज (23) – पिता: एमडी अल्लाउद्दीन, निवासी: मालगोदाम वार्ड नं. 10, पानपोष कोयल बैंक (उदितनगर, राउरकेला)

2. समशेर खान उर्फ ललुआ (24) – पिता: मनिर खान, निवासी: मालगोदाम वार्ड नं. 14 (उदितनगर, राउरकेला)

3. मनोज कुमार मुदुली (36) – पिता: पद्मनाभ मुदुली, निवासी: मौसिमा मंदिर के पास, ई-ब्लॉक मार्केट (टांगरपाली, राउरकेला)

4. प्रफुल्ल चंद्र साहू (50) – पिता: स्व. मनमोहन साहू, निवासी: छेंड प्रथम चरण, E/52 (राउरकेला)

पुलिस ने आरोपियों के पास से निम्नलिखित सामान जब्त किया है:

सोने के आभूषण:

1 जोड़ा कान की बाली,

 3 मंगलसूत्र लॉकेट, 

8 सोने की अंगूठियां और 

1 सोने की चेन।

चांदी के आभूषण:

 1 चांदी की चेन, 1 चांदी का ब्रेसलेट, 2 चांदी की बिछिया (toe rings), और 3 जोड़े चांदी की पायले।

गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास

जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार आरोपियों में से अधिकांश का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है:

एमडी अरबाज: इसके खिलाफ प्लांटसाइट, उदितनगर, सेक्टर-07, सेक्टर-15 और छेंड थानों में हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत 11 से अधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

समशेर खान उर्फ ललुआ:  इसके खिलाफ उदितनगर और प्लांटसाइट थानों में हत्या के प्रयास, चोरी और आर्म्स एक्ट के 4 मामले दर्ज हैं।

मनोज कुमार मुदुली: इसके खिलाफ लहुणीपाड़ा थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।