गैर इरादतन हत्या के मामले में पाँच गिरफ्तार
सुमित जायसवाल (व्योरोचीफ)
रायगढ़ : रायगढ़ जिले के कापू पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पाँच आरोपियो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक टीम बनाकर पांचों आरोपियों को अलग-अलग गांवों में दबिश देकर गिरफ्तार किया । सभी आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों के घरों में जाकर छुपने की फिराक में थे। इन सभी के विरूद्ध अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रियता दिखाते हुए एक टीम का गठन कर आरोपीयो की तलाश में जुट गए थे।
गिरफ्तार आरोपियो पर यह आरोप है कि उन लोगों ने अपने गांव के समीप जंगल में जंगली सूअर के शिकार के लिए जी.आई. तार को लोहे की खूंटी के सहारे करीब 1 किलोमीटर दायरे में बिछा कर रखा था। जिसमें फंसकर गांव के एक युवक की अकाल मौत हो गई थी ।
प्राप्त सूचना के अनुसार 10 जनवरी को थाना कापू में ग्राम गोहेसलार कदमढोढी में रहने वाला जयलाल कुजूर पिता स्व. पवन कुजूर उम्र 30 वर्ष ने सूचना दी कि इसका छोटा भाई नरेश कुजूर (उम्र 28 वर्ष) 10 जनवरी की सुबह करीब 05.00 बजे शौच के लिए अड़हा घुटरा जंगल की तरफ निकला था, थोड़ी देर बाद गांव का पंच नोना कुजूर ने ग्रामीणो को बताया कि नरेश की मौत अड़हा घुटरा जंगल में बरहा (सूअर) मारने के लिए लगाई गई जी.आई. तार में प्रवाहित की गई बिद्युत की चपेट में आकर जलकर मर गया है ।
घटना की सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुँची कापू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 09.01.2023 की रात गांव के निर्मल एक्का, बाबूलाल एक्का, सुलेन्द्र एक्का, करमसाय कुजूर और भूलन मिंज मिलकर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जी.आई. तार को अड़हा घुटरा जंगल में करीब 01 कि.मी. तक खूंटी गाड़कर बिछाये थे जिसे 11,000 के.वी. बिजली संयुक्त किया गया था। जिहकी चपेट में आकर नरेश कुजूर की मृत्यु हो गई । आरोपियों के इस कृत्य पर दिनांक 14.01.2023 को धारा 304,201,34 ,135 विद्युत अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है ।
आरोपियों को अपने कृत्य पर थाना कापू में अपराध पंजीबद्ध होने का आभास होने से गिरफ्तारी से बचने अपने गांव से फरार होकर अपने-अपने नजदीकी रिश्तेदार के यहां शरण लेने की फिराक में थे । अपराध दर्ज के बाद थाना प्रभारी कापू उपनिरीक्षक बलदेव साय पैकरा तत्काल सक्रिय होकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों के संबंध में मुखबिर लगाकर जानकारी प्राप्त किए जिन्हें आस-पास के गांव में दबिश देकर हिरासत में लेने में सफलता मिली है । अपराधिक कृत्य में शामिल आरोपी (1) निर्मल एक्का पिता सालिक राम एक्का 34 वर्ष, (2) बाबूलाल एक्का पिता सालिक राम एक्का 40 वर्ष, (3) सुलेन्द्र उर्फ गुड्डा बड़ा पिता सुखदेव बड़ा 30 वर्ष, (4) करम साय कुजूर पिता जगन कुजूर 50 वर्ष, (5) भूलन मिंज पिता चिया राम मिंज (45 वर्ष) सभी निवासी कापू थाना क्षेत्र अंतर्गत कदमढोढी गोहेसहार के रहने वाले है। पुलिस ने सभी आरोपीयो को कोर्ट चालान कर दिया, जहां जमानत ना मिलने पर सभी को जेल भेज दिया गया है।





