30 दिनों के भीतर 26 नयी दुकाने देने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

राउरकेला कोयल नगर मे स्थित बी और‌ सी ब्लाक में सन् 2010  मे राउरकेला नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया था l दुकान तोड़ते समय दुकानदारों से यह वादा किया गया था कि, तोड़े गए दुकानों का पुनर्वास किया जाएगा और सभी को नये दुकान जल्द दिए जाएंगे। पीडीतो से मिली जानकारी के आनूसार
  दुकानदारों ने 5 साल तक राउरकेला महानगर निगम के चक्कर काटे वा कई बार ज्ञापन दिया। इसके बावजूद राउरकेला नगर निगम की ओर से कोई प्रतिक्रिया होते नजर नहीं आया। 
अंततः‌ 26 दुकान‌दारों ने सन् 2015 मे अदालत का दरवाजा खटखटाया। और अदालत से यह विनती कि, कि तोड़े गए दुकान के बदले उन्हे दुकान दिया जाये l 8 साल के लम्बे संघर्ष के बाद दिनांक 01-02-2023 को हाई कोर्ट ने राउरकेला महानगर निगम को यह आदेश दिया  कि तोडे गए 26 दुकानों बदले में दुकानें दी जाए। 
 अपनी दुकानें खो चुके दुकानदार बताते है कि उस समय वर्तमान राउरकेला नगर निगम आयुक्त शुभंकर महापत्र उन्हें नये दुकाने दिए जाने का आश्वासन देते रहे।
नगर निगम आयुक्त के इस कृत्य से परेशान होकर अंत मे सभी 26 दुकानदारों ने कांटेम्पट ऑफ़ कोर्ट के तहत और एक और मामला दर्ज करवाया जिसका फैसला दिनांक 24-10-2025 को सभी 26 दुकानि के पछ मे आया, जिसमें हाई कोर्ट ने राउरकेला नगर निगम को यह आदेश दिया है कि 30 दिन के भीतर सभी 26 दुकानदारों को दुकानें दी जाए। 
जिसपर सभी दुकानदारों का‌ कहना है कि उनके लम्बे समय तक लड़ाई लड़ने के कारण ही यह संभव हो पाया है और आज उनके हक़ मे फैसला आ पाया है जिससे सभी 26 दुकानदारों मे खुशी का माहौल बना हुआ है। और उनकी नयी दुकाने जल्द मिलने की एक नयी उम्मीद जगी है।