पोस्को एक्ट के दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 50 हजार का अर्थ दंड
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, थाना सेक्टर-24 पुलिस एवं अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 29.07.2026 को थाना सेक्टर-24 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2022, धारा 506 भादवि एवं 6/10 पॉक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुकुल कुमार पुत्र कन्हैया लाल, निवासी डी-6, सेक्टर-22, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर को दोषी पाते हुए धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के कारावास व ₹50,000/- के अर्थदंड, धारा 10 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 07 वर्ष के कारावास व ₹20,000/- के अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि के अंतर्गत 02 वर्ष के कारावास व ₹10,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को क्रमशः 01 वर्ष, 01 माह एवं 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।





