समाजसेवा की आड़ में वसूली और धोखाधड़ी कबतक

समाजसेवा की आड़ में वसूली और धोखाधड़ी कबतक

सूत्र:

राउरकेला पुलिस जिला अंतर्गत आनेवाले रघुनाथपाली थाना में एक जबरन वसूली की शिकायत लेकर आए फरियादी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने वसूली करने वाले को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। 

मीडिया खबरों एवं अन्य सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद असलम (26वर्ष),ने राउरकेला के रघुनाथपाली थाना में तरकेरा पुराना बस्ती निवासी विश्वजित मल्लिक के विरूद्ध ₹5,000, जबरन वसूली करने की शिकायत की है। 
यह घटना बीगत 17 अगस्त की है। घटना के अनुसार बकरियाँ लदी एक मालवाही वैन किसी यांत्रिक त्रुटि के कारण 17 अगस्त की सुबह 9.00बजे के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 143 पर तरकेरा (बालू घाट) के पास खड़ी थी। सूचना पाकर तरकेरा के पुराना बस्ती निवासी विश्वजित मल्लिक (37) वाहन के पास आकर चालक को मानवाधिकार कर्मचारी, व पत्रकार के रूप में अपना परिचय देते हुए,परिचय पत्र दिखाकर बकरियाँ तस्करी करने के आरोप में पुलिस से शिकायत कर पकड़वा देने की धमकी देने लगा और बकरीयों के संबंध में कागजात दिखाने की मांग की। ऐसा ना करने पर पीसीआर को फोन कर पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। रूपये ना देने के एवज में वाहन से बकरियाँ उतार ले जाने की धमकी देने लगा। वाहन चालक ने मजबूरन विश्वजित मल्लिक को ₹5,000 दे दिए। जिसके बाद चालक मोहम्मद असलम रघुनाथपाली थाने में विश्वजित मल्लिक के विरूद्ध शिकायत की। जिसके आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने विश्वजित मल्लिक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 

इससे पहले भी उदितनगर थाने में बिश्वजीत मल्लिक के विरूद्ध एक लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है। 
यह मामला राजगांगपुर निवासी प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा विश्वजित मल्लिक के विरूद्ध उदित नगर थाने में, थाना कांड़ संख्या 211,तारीक 06-07-2023 को दर्ज कराई गई थी। जिसमें विश्वजित मल्लिक को मिलाकर कुल पाँच लोगों पर भारतीय दंड़ विधा की धारा 420,279,323,506,34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें से तीन अभियुक्त महिलाएं है।