राउरकेला पुलिस का फ्लैग मार्च, होली को लेकर आम जनता के लिए परामर्श

राउरकेला पुलिस का फ्लैग मार्च, होली को लेकर आम जनता के लिए परामर्श

राउरकेला पुलिस ने आने वाले होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस बल ने प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में गश्त की।

राउरकेला पुलिस जिले के अंतर्गत 03.03.2026 और 04.03.2026 को होली पर्व के पालन को लेकर आम जनता के लिए आवश्यक परामर्श भी जारी किया गया है।

पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार—

1. होली के उत्सव के दौरान सभी से सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

2. होली उत्सव के दौरान डीजे और/या लाउडस्पीकर का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमेय ध्वनि सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

3. उत्सव के दौरान शहर और उसके आसपास किसी भी प्रकार का भड़काऊ, उत्तेजक या आपत्तिजनक संगीत बजाना या आपत्तिजनक नारे लगाना सख्त वर्जित है।

4. होली के त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी से अनुरोध है कि वे सुरक्षित और रसायन रहित, अधिमानतः जैविक और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें।

5. सड़कों पर शराब का सेवन और/या सार्वजनिक स्थानों पर नशे की हालत में होली खेलना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर कड़ी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

6. होली के त्योहार के दौरान शहर में तेज गति से गाड़ी चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना या शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाना सख्त वर्जित है।

7. उपद्रव पैदा करने के उद्देश्य से लोगों पर जबरदस्ती रंग/रंगीन पानी डालना और किसी की सहमति के बिना रंग लगाना सख्त वर्जित है।

8. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए नाबालिगों को नदी घाटों में स्नान करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

9. नदी घाट या तालाबों में नशे की हालत में या किसी अन्य कारण से स्नान करना प्रतिबंधित है।

10. अफवाहें फैलाने या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करना सख्त वर्जित है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

11. होली उत्सव के दौरान यदि कोई संगठन कोई जुलूस निकाल रहा है तो उसे स्थानीय निरीक्षक-प्रभारी और संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

12. जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से लाउडस्पीकर बजाना सख्त मना है। ऐसे उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे।

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे होली का त्योहार आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।