फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार

आरोपी सत्यनारायण रात्रे उर्फ चाकनू पिता दाऊरा उम्र 28 साल निवासी कुलीपोटा थाना कोतवाली जॉजगीर चांपा

फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार

आरोपी
सत्यनारायण रात्रे उर्फ चाकनू पिता दाऊरा उम्र 28 साल निवासी कुलीपोटा थाना कोतवाली जॉजगीर चांपा
अपराध क्रमांक- 94/24 धारा 170, 419, 465, 467, 468, 471 भादवि

घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि पुलिस अधीक्षक-कोरबा सि‌द्धार्थ तिवारी द्वारा वर्तमान में आगामी लोक सभा चुनाव 2024 एवं होली त्यौहार के मद्देनजर कराये जा रहे वाहन जाँच / संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच के दिये निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस. चौहान व नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रविन्द्र मीणा के मार्गदर्शन पर साइबर सेल कोरबा एवं थाना दर्री पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि काला रंग का फुल आस्तीन टी-शर्ट एवं कला रंग का फुल पैंट पहन कर गेरवाघाट की ओर से सत्यनारायण रात्रि नमक व्यक्ति जो अपने आप को सी.बी.आई. अधिकारी बताता है।

सूचना पर पुलिस दल के द्वारा प्रगतिनगर दर्री के पास अकास्मिक वाहन जाँच / सदिग्ध व्यक्तियों की जाँच किया जा रहा था इसी बीच एक संदिग्ध व्यक्ति उम्र लगभग 27-28 वर्ष मजबूत कद काठी का जो काले रंग का पूरी अस्तीन टी शर्ट एवं काले रंग फुल पैंट पहना हुआ था,  गेरवाघाट की ओर से आ रहा था। जिसे रोक कर पुछताछ करने पर उक्त ब्यक्ति ने अपना नाम सत्यनारायण रात्रे उर्फ चाकनू पिता दाऊरा उम्र 28 साल निवासी कुलीपोटा थाना कोतवाली जॉजगीर चांपा का होना बताते हुए सीबीआई में पदस्थ होना बताया।

जिसे समक्ष गवाहान गंभीरता से पुछताछ करने पर उन्होने अपना फर्जी परिचय पत्र सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन (भारत सरकार सत्यमेव जयते) नाम सत्या रात्रे एजेंट कोड नबर एच. क्यू 21228/6459 पेश किया, जिसे तस्दीक करने पर फर्जी परिचय पत्र होना पाया गया।आरोपी सत्यनारायण रात्रे उर्फ बाकनू का कृत्य प्रथम दृष्टिया धारा 170, 419, 465, 467, 468, 471 भादवि का पाये जाने से अपराध क्रमांक 94/24 दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में उपकारागार कटघोरा भेजा गया है।