जिले में कोविड नियमों को कड़ाई से पालन करना होगा

जिले के सुंदरगढ़ ,राजगांगपुर एवं बीरमित्रापुर में कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा , ऐसा न करने पर हो सकती है करवाई

जिले में कोविड नियमों को कड़ाई से पालन करना होगा

ओडिशा में सुंदरगढ़ जिला प्रशासन ने जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सुंदरगढ़ ,राजगांगपुर ,एवं बीरमित्रापुर अंचलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है | इन अंचलों में नियमों का उलंघन करने वालों पर करवाई हो सकती है |

सुंदरगढ़, राजगांगपुर और बीरमित्रपुर नगरपालिकाओं में दुकान बाजारों के प्रबंधन के लिए विशेष समन्वय नियम बनाए गए हैं।  इस संबंध में एक आदेश शनिवार को सुंदरगढ़ जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है |

कोविड सुरक्षा के लिए विभिन्न हाट बाजारों और मांस-मछली विक्रय केन्द्रो का विकेंद्रीकरण किया जाएगा।  अब प्रत्येक दुकान के बीच 30 फीट की दूरी रखनी होगी। दुकानदार और ग्राहक दोनो अपने चेहरे पर मास्क पहनेंगे और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए आवश्यक कोविड नियमों का पालन करेंगे।हाट-बाज़ारों में लगने वाले दुकानों के लिए स्थानीय अधिकारी स्थान का निर्धारण करेंगे।

इन अंचलों के होटल, रेस्तरां और बार आदि में ग्राहकों की क्षमता का 50 प्रतिशत के भीतर प्रबंधित किए जाएंगे। सभी रेस्तरां, होटल, पब और फूड प्लाजा शाम 6 बजे तक बंद करने होंगे।

रास्ता किनारे सामान बेचने वाले दुकानदारों ( स्ट्रीट वेंडर ) को सामाजिक सामंजस्य के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा ,दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, और ग्राहकों के बीच आवश्यक दूरी बनाए रखना होगा।

सुंदरगढ़, राजगांगपुर और बीरमित्रपुर नगरपालिकाओं में, स्थानीय अधिकारी स्थिति पर नजर रखने के लिए विशेष दल गठित करेंगे।  ये दल कोविड के नियमों को लागू करने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करेंगे।  जिलापाल  के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा गया तो उनपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो दुकान बाजार को सील करने और व्यापार लाइसेंस रद्द करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।