6 साल की मासूम बालिका के साथ बलात्कार करने वाले को अंतिम सांस तक का कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश(पॉस्को ) राजनांदगाव का दंडादेश
6 साल की मासूम बालिका के साथ बलात्कार करने वाले को निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवर की विवेचना पर अपर सत्र न्यायाधीश ने अंतिम सांस तक का कारावास का दंड़ सुनाया है।
यह घटना थाना अम्बागढ़ चौकी का मामला है, मामला यह है कि लगभग 3 साल पहले नवंबर 2020 मे छः वर्षीय पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, अभियुक्त ने पीड़िता को जाम देने का लालच देकर अपने घर बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर उसके साथ बलात्कार की घृणित घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की सहेलियों ने घटना की जानकारी पीड़िता की चाची को दी। चाची अभियुक्त के घर गई जहाँ पीड़िता दरवाजे पर ख़डी थी, पूछने पर उसने पूरी घटना बताई, जिस पर तत्काल पीड़िता को प्राथमिक इलाज मुहैया करवाया। अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दंड़ विधा की धारा 376 और 4,6 पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूरी कर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर माननीय न्यायालय मे चालान पेश हुआ, जहाँ विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर द्वारा पैरवी की गई,और अभियुक्त को दोषी सिद्ध करार दिया गया।





