सामूहिक बलात्कार के आरोपीयो को बीस साल की सजा

सामूहिक बलात्कार के आरोपीयो को बीस साल की सजा

अनुराग आचार्य (व्यौरोचीफ) 

ओड़िशा के अंगुल जिला के तालचेर में चार साल पहले चार लोगो ने मिलकर एक 18 वर्षिय युवती के साथ सामुदायिक बलात्कार को अंजाम दिया था।
जिसकी लिखित शिकायत तालचेर के सदर थाना में की गई थी।
इस बलात्कार कांड़ को 27/04/2018,को तालचेर बस अड्डे के पीछे अंजाम दिया गया था। जिसकी छानबीन करने के बाद पुलिस तालचेर के जेल रोड़ अंचल से सौभाग्य नायक उर्फ बाघा, प्रसन्न नायक उर्फ भालू, रतन नायक उर्फ नहिया, जगेश्वर नायक उर्फ जोगी को गिरफ्तार कर आदालत में पेश किया गया था,जहाँ उन लोगो की जमानत नामंजूर होने से उन्हे जेल भेज दिया गया। बीते कल इस मामले की सुनवाई कर तालचेर के अतिरिक्त जिला दौरा जज रविंद्र कुमार दास इन चारो आरोपियो को दोषी करार देते हुए 20 बर्ष का कारादंड़ व 25 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक बर्ष अधिक कारावास में रहना होगा। 
इस मामले की जिरह सरकारी वकील निर्मल त्रिपाठी, ज्योति रंजन महापात्र व नरेश नायक ने की थी।