नियमों का उलंघन कर जीती थी सरपंच न्यायालय में मिली हार
भुवन ब्लाक, एकटाली पंचायत निर्वाचन मंडल में झिल्ली प्रभा बेहरा तीन संतान की माँ होने के बावजूद सरकारी आदेश का उलंघन कर निर्वाचन लड़ी और सरपंच चुन ली गई थी। इस मामले को लेकर उनकी प्रतिद्वंद्वी देव श्री दास भुवन न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दी।
याचक द्वारा वर्तमान सरपंच के विरूद्ध दायर की गई मुक़दमा और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश पूनम सेठ ने याचक देवश्री दास के हक में फैसला सुनाया।
प्राप्त सूचना के अनुसार बीते त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में एकटाली पंचायत की सरपंच प्रार्थी के रूप में झिल्ली प्रभा बेहरा, अपनी प्रतिद्वंद्वी देवश्री दास से 147 वोट अधिक पाकर बिजयी हुई थी। 2012 से 2017 तक झिल्ली प्रभा बेहरा सरपंच के पद पर बनी हुई थी। उसी समय श्रीमती बेहरा के विरूद्ध उनकी प्रतिद्वंद्वी देवश्री ने न्यायालय में मामला दायर किया था।
झिल्ली प्रभा की ओर से अधिवक्ता दिवाकर दास और देवश्री की ओर से अधिवक्ता बिनोद कुँअर केश लड़ रहे थे। जिसमें देवश्री के हक में फैसला सुनाया गया।





