दो से अधिक संतान होने पर नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
राजेश लोहार (स्ट्रींगर)
निकाय चुनाव : दो से अधिक संतान वालों को नहीं मिल पाएगा टिकट, टैक्स बकायादारों को भी मौका नहीं मिलेगा।
झारखंड में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव 2025-26 के लिए राज्य सूचना आयुक्त ने कड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं और उनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वे चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे। ऐसी उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने से बंचित होना पडेगा जिनका टैक्स बकाया हो।





