थाने में नहीं सुनी गई शिकायत तो पीडित पहुँचा कोर्ट
हरहर शम्भू चौधरी (मुख्य संपादक)
बंडा़मुंडा़ थाना क्षेत्र के बरटोली से दूसरे की जमीन पर अवैद्य कब्जा करने का मामला सामने आया है। इस मामले में भू - स्वामी बंडा़मुंडा़ थाने में शिकायत की थी। पर बंडा़मुंडा़ थाने में उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नही की गई जिससे उन्होने राउरकेला अदालत में शिकायत दर्ज करवाई।
भू स्वाभी द्वारा सिविल न्यायाधीश की अदालत में दर्ज कराई गई शिकायत के पारा 9 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जैसे उसे अपनी जमीन पर अवैध कब्जा करने की जानकारी मिली उसने फौरन 16/01/2023 को इसकी सूचना बंडा़मुंडा़ थाने में दी लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नही हुई जिससे उसने राउरकेला सिविल न्यायाधीश की अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कराई।
बंडा़मुंडा़ के सेक्टर सी निवासी मारकंडे प्रसाद सिंह (42),पुत्र-सुदर्शन सिंह, ने राउरकेला सिविल न्यायाधीश की अदालत में राउरकेला सेक्टर 20 निवासी मनोज बरिहा (56) ,पुत्र-स्व. बामदेव बरिहा के विरूद्ध ,मारकंडे प्रसाद सिह द्वारा बंडा़मुंडा़ थाना क्षेत्र के बरटोली में खरीदी गई पाँच डेसीमल भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला दर्ज करवाया है।
यह जमीन मारकंडे प्रसाद सिंह ने गणेशचंद्र गोप से खरीदी है।जिसकी रजिस्ट्री '15/09/2020' को बिक्री विलेख दस्तावेज़ संख्या - 11712001377 में सब रजिस्टरार पानपोष के पास की गई थी। बिसरा तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को आर.ओ.आर. 22.02.2021 असर खाता संख्या 20/1272, प्लॉट संख्या 25/1044, जो कि पाँच डेसीमल के क्षेत्र को मापता है। किसम: गोडा- II, मौजा: बारटोली, थाना बंडामुंडा, तहसील: बिसरा, जिला। सुंदरगढ़, ओडिशा जिसका उल्लेख अनुसूची-'ए' में किया गया है और इसे एतद्द्वारा "ए" भूमि कहा जाता है।
याचिकाकर्ता अनुसूची-'ए' भूमि के संबंध में प्राधिकरण को क्रय के उपरांत मालगुजारी का भुगतान कर रहा है।
बिसरा तहसील क्षेत्र में अवैद्य कब्जा के अनेको मामले समय समय पर प्रकाश में आते रहे है। जो क्षेत्र की ढीली कानून व्यवस्था और मौलिक अधिकारो की हनन को दर्शाता है। पर हर किसी की इतनी पहुंच और हैसियत नही होती कि वह वकीलो को फीस दे सके और ना ही इतनी क्षमता होती है कि वह अदालत की लम्बी प्रक्रिया से गुजर सके ऐसे में गरीबों को इंसाफ की उम्मीद करना बच्चे को पानी से भरी थाली में चाँद लाकर देने के समान है।





