पशुओं को बुचड़ खाने में लेकर जाते पशु तस्कर गिरफ्तार
प्रेस विज्ञप्ति-थाना चांदों,जिला बलरामपुर रामानुजगंज,(दिनांक 18/08/2025)
पशु क्रूरता के दो अलग अलग मामलों में थाना चांदों पुलिस द्वारा 04 पशु तस्कर आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे
दिनांक 16.08.2025 को थाना प्रभारी चांदों को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम नवाडीह के पास से कुछ व्यक्तियो द्वारा पशुओं का पैदल परिवहन कर बूचड़ खाना ले जाया जा रहा है।
सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी चांदों के द्वारा मौके पर पहुंच कर पाया कि ग्राम नवाडीह का परना मिंज ग्राम नवाडीह थाना चांदो की ओर से पशुओ को अवैध रूप से मारते पीटते व हांकते हुए काटने के लिए झारखण्ड बुचड़ खाना की ओर ले जा रहा था। सूचना के आधार पर थाना चांदो पुलिस द्वारा मौके से एक रास बछिया जिसके पैर में चोट लगा हुआ था को कब्जे में लेकर आरोपी के विरूद्ध थाना चांदो में अपराध क्रमांक 24/2025 धारा 4,6,10 छ.ग. कृषि पशु परि. अधि.2004 11 (1) (डी) पशु क्रूरता अधि.1960 कायम कर आरोपी परना मिंज, निवासी नावाडीह, थाना चांदों, जिला बलरामपुर रामानुजगंज को विधिवत हिरासत में लिया जाकर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
वही दूसरे मामले में
दिनांक 18.08.2025 को थाना प्रभारी चांदों को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम नवाडीह करचाडांड के पास से कुछ व्यक्तियो द्वारा पशुओं का पैदल परिवहन कर बूचड़ खाना ले जाया जा रहा है।
सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी चांदों के द्वारा मौके पर पहुंच कर पाया कि ग्राम नवाडीह करचा के के पास आरोपियों द्वारा 04 रास पशुओ को अवैध रूप से मारते पीटते व हांकते हुए काटने के लिए झारखण्ड बुचड़ खाना की ओर ले जा रहा था। सूचना के आधार पर थाना चांदो पुलिस द्वारा मौके से 02 रास बछिया व 02 रास गाय को कब्जे में लेकर आरोपियों के विरूद्ध थाना चांदो में अपराध क्रमांक 28/2025 धारा 4,6,10 छ.ग. कृषि पशु परि. अधि.2004 11 (1) (डी) पशु क्रूरता अधि.1960 कायम कर आरोपी हवरा पिता जोखन, निवासी भेदमी पुतसुरा, चौकी गणेशमोड, जिला बलरामपुर रामानुजगंज, राजाराम पिता भद्रेश्वर, निवासी भेदमी पुतसुरा, चौकी गणेशमोड, जिला बलरामपुर रामानुजगंज, सुकुरुद्दीन अंसारी निवासी ग्राम बरकोल, थाना भांडरिया, जिला गढ़वा, झारखंड को विधिवत हिरासत में लिया जाकर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।इन सभी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 28/2025 धारा 4,6,10 छ.ग. कृषि पशु परि. अधि.2004 11 (1) (डी) पशु क्रूरता अधि.1960 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।





