नाबालिग से यौन शोषण करनेवाले को 20 साल की सजा चार लाख का जुर्माना
राउरकेला पुलिस ज़िला 12 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की से जुड़े एक जघन्य यौन अपराध मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई सज़ा का स्वागत किया है।
राउरकेला पुलिस अधीक्षक नितेश वाधवानी ने मिडिया को जानकारी दी है कि
टंगरपल्ली पुलिस स्टेशन केस नंबर 127/21, जो IPC की धारा 376(3) और पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत पंजिकृत किया गया था, इस केश में माननीय कोर्ट ने 20.01.2026 को आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल की कड़ी कैद के साथ ₹4,00,000 का जुर्माना लगाया।
यह मामला 11.09.2021 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें नाबालिग पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। तुरंत रिपोर्टिंग, पुलिस की तत्काल कार्रवाई, वैज्ञानिक जांच और लगन से की गई पैरवी ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय मिले।
राउरकेला पुलिस ज़िला सरकारी वकिल (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) अंबिका प्रसाद और प्रमोद कुमार देवता के प्रभावी और समर्पित प्रयासों की सराहना की है, जिनकी मज़बूत कानूनी दलीलों से सज़ा हुई, और जांच अधिकारी जयश्री दास की भी सराहना की है, जिनकी बारीकी और संवेदनशीलता से की गई जांच ने मामले को बिना किसी शक के मज़बूत बनाया।
यह सज़ा बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस के लिए राउरकेला पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाती है और आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाती है।





