नाबालिग को झाँसा देकर बलात्कार करनेवाला गिरफ्तार
प्रेस विज्ञप्ति:थाना बलरामपुर (दिनांक 30/03/2025)
"नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण व बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार।"
"बालिका को अपराध पंजीबद्ध होने के 01 घंटे के भीतर आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार।"
दिनांक 28/03/2025 को थाना बलरामपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाना बलरामपुर में शिकायत दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहृत कर कहीं ले गया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 35/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात्त वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संदेही आरोपी एवं अपहृता का संभावित क्षेत्र में सघन तलाशी आरंभ किया गया जो 01 घंटे के भीतर ही अपहृता को आरोपी उमेश कोडाकू पिता निवासी डूमरखोर, थाना बलरामपुर के कब्जे से उसके घर से बरामद कर थाना लाया गया। तत्पश्चात अपहृता/पीड़िता से पूछताछ करने पर बताया गया कि आरोपी के द्वारा उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया गया है जिस पर प्रकरण में धारा 64 (2) बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। विवेचना में आरोपी उमेश कोडाकू पिता बिपता कोडाकू उम्र 19 वर्ष साकिन डूमरखोरका के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से दिनांक 28/03/2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से को न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल कर दिया गया है।





