ट्रेन की पैन्ट्री में गैस सिलेंडर के उपयोग करने वाले मैनेजर गिरफ्तार

ट्रेन की पैन्ट्री में गैस सिलेंडर के उपयोग करने वाले मैनेजर गिरफ्तार

कवि गुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस की पेंट्री कार में गैस सिलेंडर से बन रहा था खाना: RPF की रेड में टला बड़ा हादसा, मैनेजर गिरफ्तार

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के बिलासपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की तत्परता से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। ट्रेन संख्या 12950 पोरबंदर–कवि गुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस की पेंट्री कार में सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर पर धड़ल्ले से खाना पकाया जा रहा था। RPF की फ्लाइंग टीम ने छापा मारकर पेंट्री कार मैनेजर को 2 गैस सिलेंडरों के साथ रंगे हाथों धर दबोचा।

चांपा–बिलासपुर के बीच चेकिंग में पकड़ाया मामला

RPF बिलासपुर की टीम 14 सितंबर को चांपा-बिलासपुर रेलखंड के बीच ट्रेनों में संरक्षा अभियान (सेफ्टी ड्राइव) के तहत सघन जांच कर रही थी। दोपहर करीब 3:20 बजे टीम जब पोरबंदर-कवि गुरु एक्सप्रेस की पेंट्री कार में पहुंची, तो वहां का नजारा देख दंग रह गई। अधिकृत फर्म M/s Ambuj Hotel Real Estate Pvt. Ltd. द्वारा संचालित पेंट्री कार में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर कमर्शियल गैस सिलेंडर से खाना बनाया जा रहा था।

टीम ने जब पेंट्री कार की गहन तलाशी ली, तो मौके से एक अतिरिक्त कमर्शियल गैस सिलेंडर भी छिपाकर रखा हुआ मिला। मौके पर पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम मो. फैयाज (43 वर्ष), पिता मो. कमाल, निवासी कसाब पारा, गार्डन रीच, हावड़ा (पश्चिम बंगाल) बताया, जो पेंट्री कार मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पूछताछ के दौरान आरोपी मैनेजर ने स्वीकार किया कि यात्रियों को जल्दी खाना परोसने और अपनी सुविधा के लिए वह बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा था। चलती ट्रेन में ज्वलनशील गैस सिलेंडर का उपयोग सैकड़ों रेल यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाला गंभीर अपराध है।

आरपीएफ टीम ने तत्काल दोनों कमर्शियल सिलेंडरों को जब्त कर लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर बिलासपुर पोस्ट ले आई। आरपीएफ पोस्ट बिलासपुर ने आरोपी मो. फैयाज के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 (रेल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 164 (ट्रेन में खतरनाक व ज्वलनशील वस्तु ले जाना) के तहत अपराध क्रमांक 3502/2026 दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है।