आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व विडीयो को दो साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व विडीयो को दो साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना

ओडिशा सतर्कता द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए गए एक मामले में आज एक और दोषसिद्धि।

 सुभाष चंद्र मिश्रा, पूर्व बीडीओ, ओएएस-1, लेफ्रीपाड़ा ब्लॉक, सुंदरगढ़ को डीए मामले में दोषी ठहराया गया।

आज यानी 20.05.2025 को,  सुभाष चंद्र मिश्रा, पूर्व बीडीओ, ओएएस-1, लेफ्रीपाड़ा ब्लॉक, जिला- सुंदरगढ़ (सेवानिवृत्त), जिन्हें ओडिशा सतर्कता द्वारा पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(ई) के तहत आय से अधिक संपत्ति (डीए) रखने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, को माननीय विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, कटक द्वारा दोषी ठहराया गया और 2 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 50,000/- रुपये का जुर्माना* भरने की सजा सुनाई गई। 

ओडिशा सतर्कता विभाग अब श्री सुभाष चंद्र मिश्रा, पूर्व बीडीओ, ओएएस-1, लेफ्रिपाड़ा ब्लॉक, सुंदरगढ़ (सेवानिवृत्त) को दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा।