90 हजार की ब्राउन शुगर के साथ आरोपी गिरफ्तार

90 हजार की ब्राउन शुगर के साथ आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 08.01.2026 को सुबह गश्त के दौरान,उप नीरिक्षक आर.के. प्रधान को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि भंज भवन स्थित एक चाय की दुकान के पास लगभग 20-25 वर्ष का एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूम रहा है। तब वे अन्य कर्मचारियों के साथ सूचना प्राप्त स्थान पर पहुंचे और पाया कि वह व्यक्ति भंज भवन स्थित चाय की दुकान के पीछे मौजूद है। जब उन्होंने उससे पता पूछा तो उसने लड़खड़ाती आवाज में उत्तर दिया कि वह प्लांट्साइट क्षेत्र में रहता है और उसने पुलिस टीम से बचने की कोशिश की और उनसे दूर चला गया। उसके व्यवहार की गंभीरता को भांपते हुए, उपनीरिक्षक आर.के. प्रधान और उनके कर्मचारियों ने उसकी तलाशी ली और उसकी पैंट की जेबों से कुछ संदिग्ध वस्तुएं बरामद कीं। पहचान पूछे जाने पर उसने अपना नाम और पता सुमित कुमार यादव, 25 वर्ष, पिता राम सूरत यादव, निवासी चंदामारी वार्ड संख्या-11, थाना चक्रधरपुर, जिला पश्चिम सिंहभूम, झारखंड, पता/प्रमुख पता न्यू बस स्टैंड, मछली मार्केट, थाना प्लांटसाइट, राउरकेला बताया। उप-कलेक्टर पनपोश को पूरी प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए एक आपातकालीन अधिकारी (ईएमसी) नियुक्त करने का अनुरोध भेजने पर, सहायक कलेक्टर सह आपातकालीन अधिकारी हरेकृष्ण साहू (ओडिशा प्रशासनिक सेवा) मौके पर उपस्थित हुए और पुलिसकर्मियों और गवाहों की उपस्थिति में संदिग्ध वस्तुओं की जांच की और उन्हें अवैध ब्राउन शुगर (हेरोइन) घोषित किया। वजन करने पर पता चला कि उसके पास से 9 ग्राम 58 मिलीग्राम अवैध ब्राउन शुगर (हेरोइन) बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 90,800 रुपये थी। दोपहर 2:45 बजे आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार आरोपी

सुमित कुमार यादव, 25 वर्ष, पुत्र राम सूरत यादव, निवासी चंदामारी वार्ड संख्या-11, थाना चक्रधरपुर, जिला पश्चिम सिंहभूम, झारखंड, पता/प्रमुख - न्यू बस स्टैंड, मछली मार्केट, थाना प्लांटसाइट, राउरकेला, को 08.01.2026 को दोपहर 2.45 बजे गिरफ्तार किया गया और उसी दिन माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

सामान जब्त

(1) 720/- रुपये नकद

(2) एक ओप्पो मोबाइल फोन - 7000 रुपये/-

(3) तस्करी की गई ब्राउन शुगर (हेरोइन) जिसका वजन 9 ग्राम 58 मिलीग्राम है - पारदर्शी पॉली पैकेट में पैक की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 90,800 रुपये है।
इस घटना के संबंध में केस संख्या-07, दिनांक-08.01.2026, एनडीपीएस अधिनियम की धारा-21(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।