भारतीय प्रेस परिषद के नाम का प्रयोग करने पर प्रतिबंध
प्रेस विज्ञप्ति : "जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, सुंदरगढ़"
सुंदरगढ़, 27/05/25: भारतीय प्रेस परिषद् सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। जिसका गठन प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत किया गया है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और भारत में समाचार पत्रों और समाचार संगठनों के मानकों को बनाए रखना।
सूचना भवन, नई दिल्ली, सी.जी.ओ. यद्यपि प्रेस परिषद् का सचिवालय कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड में कार्य करता है, परन्तु इसकी कोई शाखा या इस नाम से कोई प्राधिकृत निकाय कहीं और कार्य नहीं करता है। लेकिन हाल ही में, प्रेस काउंसिल शब्द का प्रयोग अन्य प्रेस संगठनों द्वारा भी किये जाने के कई उदाहरण सामने आये हैं। इससे न केवल भारतीय प्रेस परिषद के अस्तित्व और प्रतिष्ठा की गरिमा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इसके विशिष्ट नाम और अद्वितीय शक्ति पर भी असर पड़ता है।
अतः विधि-कार्य विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना इस शब्द का प्रयोग करना पूर्णतः विधि-विरुद्ध है, जो कि प्रतीकों एवं नामों के अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अवैध है। इस परिप्रेक्ष्य में किसी भी स्थानीय निकाय अथवा सरकारी संस्था अथवा संगठन द्वारा ‘प्रेस काउंसिल’ अथवा इसके हिन्दी अनुवाद ‘भारतीय प्रेस परिषद’ नाम का पंजीकरण अथवा प्रयोग सदैव प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संगठन के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।





