अवैध पटाका व्यवसायी पर पुलिस की कार्यवाही
दिनांक 16.09.2025 को उप निरीक्षक उदय कुमार साहू ने पुलिस स्टेशन कर्मचारियों के साथ बुरुटोला से एक पटाखा मामले का पता लगाया। मामला यह है कि, आरोपी चंदन साह (26) पुत्र अनिल साह, बुरुटोला, वेदव्यास, पुलिस स्टेशन ब्राह्मणी तरंग, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़ ने बिना किसी लाइसेंस या प्राधिकरण के अपने घर पर अवैध रूप से पटाखे रखे हुए थे, जो उसने आगामी त्योहारी सीजन के लिए वेदव्यास बाजार में बेचने के उद्देश्य से रायपुर, छत्तीसगढ़ से खरीदे थे।
आरोपी के विरूद्ध ब्राह्मणी तरंग थाना में थाना कांड़ संख्या-389 दिनांक 16.09.2025 यू/एस- 288 बीएनएस/ धारा 05 ओडिशा फायर क्रैकर और लाउड स्पीकर अधिनियम/ धारा 9(बी)(1)(बी) विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से
((1) जिग ज़ैग - 01 पैकेट (01 रोल) (2) रैल कैप्स - 01 पैकेट (प्रति पैकेट - 10 पीस) (3) स्काई शॉट्स कॉक चॉप - 1 पैकेट (प्रति पैकेट - 03 पीस) (4) स्काई शूट्स गोल्डन सेरेमनी - 1 पैकेट (प्रति पैकेट - 03 पीस) (5) स्काई शूट्स सनशाइन - 01 पैकेट (प्रति पैकेट - 03 पीस) (6) स्काई शूट्स सनशाइन 01 पैकेट (प्रति पैकेट - 01 पीस), (7) टिम टिम फ्लावर पॉट्स - 01 पैकेट (प्रति पैकेट - 05 पीस), (8) 2 इन 1 फ्लावर पॉट्स मिकी माउस - 06 पैकेट (प्रति पैकेट - 10 पीस) जब्त किया है।





